यूपी में अवैध निर्माण पर लगातार ऐक्शन जारी है। पुलिस-प्रशासन की मौजूदगी में जगह-जगह अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त कराया जा रहा है। मंगलवार को संभल में भी अवैध निर्माण पर बुलडोजर कार्रवाई की गई।
यूपी में अवैध निर्माण पर लगातार ऐक्शन जारी है। पुलिस-प्रशासन की मौजूदगी में जगह-जगह अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त कराया जा रहा है। मंगलवार को संभल में भी अवैध निर्माण पर बुलडोजर कार्रवाई की गई। निर्माणाधीन श्री कल्कि धाम से कुछ ही दूरी पर सैदनगली-मनौटा रोड पर करीब 30 साल पुरानी एक मस्जिद को प्रशासन ने बुलडोजर चलवाकर जमींदोज कर दिया। नायब तहसीलदार दीपक जुरेल ने बताया कि लेखपाल की रिपोर्ट में यह सामने आया कि ऐंचौड़ा कम्बोह गांव में मस्जिद का निर्माण सार्वजनिक पार्क की भूमि पर अवैध रूप से किया गया था और इस वजह से प्रशासन ने मस्जिद पर बुलडोजर की कार्रवाई की।

उन्होंने बताया कि सार्वजनिक पार्क के नाम दर्ज करीब एक हेक्टेयर भूमि में से लगभग 262 वर्गमीटर हिस्से पर अवैध रूप से मस्जिद का निर्माण किया गया था। यह मस्जिद ‘छोटी मस्जिद’ के नाम से जानी जाती थी। जुरेल ने बताया, पिछली 11 जून को लेखपाल ने रिपोर्ट दी थी, जिसके बाद 24 सितंबर को तहसीलदार की अदालत ने बेदखली के आदेश दिए थे। इस पर अमल करते हुए आज अवैध निर्माण को पूरी तरह हटा दिया गया। पुलिस क्षेत्राधिकारी कुलदीप सिंह ने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से इलाके में पुलिस बल तैनात किया गया है।
20 दिन पहले बेदखली का दिया गया था आदेश
अधिकारियों के अनुसार, सैदंगली-मनौता गाँव में 262 वर्ग मीटर पार्क की ज़मीन (एक हेक्टेयर से ज़्यादा) पर मस्जिद बनाई गई थी। तहसीलदार ने लगभग 20 दिन पहले बेदखली का आदेश जारी किया था। मंगलवार को कोर्ट के निर्देश पर बुलडोजर कार्रवाई की गई। बतादें कि चार महीने पहले ग्रामीणों की शिकायत पर राजस्व अधिकारी ने जांच पड़ताल की। जाँच में अतिक्रमण की पुष्टि हुई थाी। इस मामले के खुलासे के बाद, तहसीलदार की अदालत में ग्राम सभा बनाम जमील अहमद नाम से एक मामला दायर किया गया। मस्जिद के प्रतिनिधियों को पहला नोटिस 11 जून को दिया गया। कई सुनवाइयों के बाद, तहसीलदार डीपी सिंह ने 24 सितंबर को बेदखली का आदेश पारित किया और अवैध ढाँचे को हटाने का निर्देश दिया।
दलबल के साथ पहुंची प्रशासनिक टीम
मंगलवार को नायब तहसीलदार दीपक जुरेल दलबल के साथ दोपहर करीब 1 बजे घटनास्थल पर पहुँचा। क्षेत्राधिकारी (असमोली) कुलदीप सिंह ने इस कार्रवाई की निगरानी की। अधिकारियों ने बताया कि स्थानीय लोगों ने कोई विरोध नहीं किया। मंदिर से मात्र 7 फुट की दूरी पर स्थित इस ढाँचे को दो बुलडोज़रों से ढहा दिया गया। एक घंटे के भीतर, मस्जिद को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। जुरेल ने कहा, यह ज़मीन सार्वजनिक पार्क की ज़मीन के रूप में पंजीकृत है। मस्जिद इस क्षेत्र के 262 वर्ग मीटर में बनी थी। पूरा अवैध निर्माण हटा दिया गया है।
