नैनीताल मॉल रोड बनी नो हॉर्न जोन, हॉर्न बजाने पर लगेगा जुर्माना; पर्यटकों के लिए जरूरी सूचना

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नैनीताल।

यदि आप सरोवर नगरी नैनीताल घूमने की योजना बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अब नैनीताल की प्रसिद्ध मॉल रोड पर वाहन का हॉर्न बजाना पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। जिला प्रशासन ने हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में मॉल रोड को ‘नो हॉर्न जोन’ घोषित कर दिया है। नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ चालान के साथ अन्य कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।

शुक्रवार को जिला प्रशासन, पुलिस और परिवहन विभाग की संयुक्त टीम ने मॉल रोड पर विशेष जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान वाहन चालकों को हॉर्न न बजाने के लिए प्रेरित किया गया और नए नियमों की जानकारी दी गई। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि भविष्य में अनावश्यक हॉर्न बजाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

एसपी सिटी जगदीश चंद्र ने बताया कि मॉल रोड पर नियमों का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य नैनीताल को ध्वनि प्रदूषण से मुक्त बनाना और स्थानीय लोगों के साथ-साथ पर्यटकों को शांत एवं सुखद वातावरण उपलब्ध कराना है।

प्रशासन का कहना है कि मॉल रोड पर अनावश्यक हॉर्न बजाने से न केवल ध्वनि प्रदूषण बढ़ता है, बल्कि पर्यटकों के अनुभव और स्थानीय नागरिकों की दिनचर्या भी प्रभावित होती है। इसी को देखते हुए यह फैसला लिया गया है।

अधिकारियों ने सभी पर्यटकों और वाहन चालकों से अपील की है कि नैनीताल आने पर यातायात नियमों का पालन करें और मॉल रोड पर हॉर्न बजाने से बचें। इससे शहर की प्राकृतिक शांति और सुंदरता को बनाए रखने में मदद मिलेगी।

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